"पुलिस महानिदेशक": अवतरणों में अंतर

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''' पुलिस महानिदेशक''' (पुलिस महानिरीक्षक) राज्य के [[पुलिस]] बल का मुखिया होता है<ref>[http://archive.india.gov.in/hindi/citizen/lawnorder.php?id=2] भारत शासन अभिलेखागार </ref>। प्रशानिक दृष्टि से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय मंडलों में बांटा जाता है, जिसे रेंज कहते है.है। और प्रत्येक पुलिस रेंज ,पुलिस उपमहानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। एक रेंज में अनेक जिले हो सकते हैं। जिला पुलिस को मुख्यतः पुलिस डिवीजन, सर्कलों और थानों में विभाजित किया जाता है। नागरिक पुलिस के अलावा राज्य के पास अपनी स्वयं की सशस्त्र पुलिस रखने का अधिकार भी हैं और उनमें अलग से गुप्तचर शाखायें, अपराध शाखायें आदि का प्रावधान भी होता हैं।
[[दिल्ली]], [[कोलकाता]], [[मुंबई]], [[चेन्नई]], [[बैंगलोर]],[[ हैदराबाद]], [[अहमदाबाद]], [[नागपुर]],[[ पुणे]], [[भुवनेश्वर]],[[कटक]] जैसे बड़े महानगरों में पुलिस व्यवस्था का मुखिया ,प्रत्यक्ष रूप से पुलिस आयुक्त होता है। विभिन्न राज्यों में उच्च पुलिस अधिकारी पदों पर [[भारतीय पुलिस सेवा]] (आईपीएस) द्वारा भर्ती की जाती है, जिसकी भर्ती परीक्षा में पूरे भारत के अभ्यर्थी शामिल होते हैं।
 
==नियुक्ति प्रक्रिया ==
भारत में, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एक तीन सितारा रैंक और भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम श्रेणी के पुलिस अधिकारी होते है। सभी डीजीपी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं। डीजीपी आमतौर पर हर भारतीय राज्य में राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है, कई मामले में अधिकारी को राज्य पुलिस प्रमुख कहा जाता है, जो कि कैबिनेट पद के बराबर होता है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों के लिए आम नियुक्ति में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जेल के महानिदेशक, अग्नि रक्षा बलों के महानिदेशक और नागरिक रक्षा, आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी), पुलिस आवास सोसायटी आदि शामिल हैं। अतिरिक्त अधिकारियों, जो डीजीपी के पद के पद पर , केंद्रीय सरकारी संगठनों जैसे केंद्रीय निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), निदेशक एसवीपीएनपीए, डीजी [[केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल]] (सीआरपीएफ) आदि की नियुक्तियां करने का प्रावधान हैं। पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त (दिल्ली में),क्रॉस तलवार और बैटन पर राष्ट्रीय प्रतीक धारण करते है <ref>{{cite web|url=http://www.upsc.gov.in/|title=UPSC|work=Upsc.gov.in|accessdate=18 February 2015}}</ref>
 
==पुलिस महानिदेशक के अधिकार और कर्त्तव्य ==
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== राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभाग ==
* [[अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस]]
* [[आंध्र प्रदेश पुलिस ]]
* [[अरुणाचल प्रदेश पुलिस ]]
* [[असम पुलिस ]]
* [[बिहार पुलिस ]]
* [[चंडीगढ़ पुलिस ]]
* [[दादरा और नगर हवेली पुलिस ]] 
* [[दिल्ली पुलिस ]]
* [[गोवा पुलिस ]]
* [[गुजरात पुलिस ]]
* [[हरियाणा पुलिस ]]
* [[हिमाचल प्रदेश पुलिस ]]
* [[जम्‍मू और कश्‍मीर पुलिस ]]
* [[झारखण्‍ड पुलिस ]]
* [[कर्नाटक पुलिस ]]
* [[केरल पुलिस ]]
* [[लक्षद्वीप पुलिस ]]
* [[मध्य प्रदेश पुलिस ]]
* [[महाराष्ट्र पुलिस ]]
* [[मणिपुर पुलिस ]]
* [[मेघालय पुलिस ]]
* [[मिजोरम पुलिस ]]
* [[नागालैण्‍ड पुलिस ]]
* [[ओडिशा पुलिस ]]
* [[पुडुचेरी पुलिस ]]
* [[पंजाब पुलिस ]]
* [[राजस्थान पुलिस ]]
* [[सिक्किम पुलिस ]] सतर्कता
* [[तमिलनाडु पुलिस ]]
* [[त्रिपुरा पुलिस ]]
* [[उत्तर प्रदेश पुलिस ]]
* [[उत्तराखंड पुलिस ]]
* [[पश्चिम बंगाल पुलिस ]]
 
==सन्दर्भ==