"दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)": अवतरणों में अंतर

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* ''' धारा 41 बी''' : गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य
* '''धारा 41 डी''' : के अनुसार जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस द्वारा उससे परिप्रश्न किये जाते है, तो परिप्रशनों के दौरान उसे अपने पंसद के [[अधिवक्ता]] से मिलने का हक होगा, पूरे परिप्रश्नों के दौरान नहीं।
* '''धारा 46''' : गिरफ्तारी कैसे- अगरकी करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो लाखों का नुकसान उठाने को तैयार रहो।जायेगी
 
- एक चीज पर ही फोकस करो। दूसरों से अलग काम करो। सफलता जरूर मिलेगी।
 
- कोई रिस्‍क उठाना चाहते हो तो उठाओ, क्‍योंकि जिस टॉपिक पर चर्चा शुरू हो जाती है, वह काम कभी नहीं हो पाता।
 
- ज्‍यादा इन्‍वेस्‍ट करो और कम खर्चा। गरीब की तरह रहो।
 
READ SOURCE की जायेगी
* '''धारा 51''' : गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी
* '''धारा 52''' : आक्रामक आयधु का अभिग्रहण - गिरफ्तार व्यक्ति के पास यदि कोई आक्रामक आयुध पाये जाते है तो उन्हें अभिग्रहित करने के प्रावधान है।