"दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)": अवतरणों में अंतर
Content deleted Content added
टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब संपादन |
101.212.186.79 (वार्ता) द्वारा किए बदलाव 3486390 को पूर्ववत किया |
||
पंक्ति 10:
* ''' धारा 41 बी''' : गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य
* '''धारा 41 डी''' : के अनुसार जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस द्वारा उससे परिप्रश्न किये जाते है, तो परिप्रशनों के दौरान उसे अपने पंसद के [[अधिवक्ता]] से मिलने का हक होगा, पूरे परिप्रश्नों के दौरान नहीं।
* '''धारा 46''' : गिरफ्तारी कैसे
* '''धारा 51''' : गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी
* '''धारा 52''' : आक्रामक आयधु का अभिग्रहण - गिरफ्तार व्यक्ति के पास यदि कोई आक्रामक आयुध पाये जाते है तो उन्हें अभिग्रहित करने के प्रावधान है।
|