"अग्रिम जमानत": अवतरणों में अंतर
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'''अग्रिम जमानत''' (Anticipatory bail) न्यायालय का वह निर्देश है जिसमें किसी व्यक्ति को, उसके गिरफ्तार होने के पहले ही, जमानत दे दिया जाता है (अर्थात आरोपित व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।)।
[[भारत]] के [[दण्डविधि|आपराधिक कानून]] के अन्तर्गत, गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार होने की आशंका
अग्रिम जमानत का आवेदन करने पर अभियोग लगाने वाले को इस प्रकार की जमानत की अर्जी के बारे में सूचना दी जाती है ताकि वह चाहे तो न्यायालय में इस अग्रिम जमानत का विरोध कर सके।
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