"लोक सभा": अवतरणों में अंतर

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'''लोक सभा''', [[भारतीय संसद]] का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन [[राज्य सभा]] है। लोक सभा [[सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार]] के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। [[भारतीय संविधान]] के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या '''552''' तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में [[भारत का राष्ट्रपति]] यदि चाहे तो [[आंग्ल-भारतीय]] समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।
 
लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है
 
== इतिहास ==