"दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)": अवतरणों में अंतर

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जब कोई अपराध किया जाता है, तो सदैव दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया [http://nyaaya.in/crpc-victim-in-hindi/ पीड़ित] के संबंध में और दूसरी [http://nyaaya.in/crpc-accused-in-hindi/ आरोपी] के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है।
 
==कुछ प्रमुख धारायें FROM SIDDHARTH KUMAR MALL EX. SUB INSPECTOR UP POLICE SICP==
* ''' धारा 41 बी''' : गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य
* '''धारा 41 डी''' : के अनुसार जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस द्वारा उससे परिप्रश्न किये जाते है, तो परिप्रशनों के दौरान उसे अपने पंसद के [[अधिवक्ता]] से मिलने का हक होगा, पूरे परिप्रश्नों के दौरान नहीं।