"केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो": अवतरणों में अंतर

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'''केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो''' (Central Bureau of Investigation) या '''सीबीआई''' [[भारत सरकार]] की प्रमुख जाँच एजेन्सी है। यह [[अपराध|आपराधिक]] एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिये लगायी जाती है।
 
यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। यद्यपि इसका संगठन [[फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन]] से मिलता-जुलता है किन्तु इसके अधिकार एवं कार्य-क्षेत्र एफ् बीआई कीतुलना में बहुत सीमित हैं। इसके अधिकार एवं कार्य [[दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम]] (Delhi Special Police Establishment Act), १९४६ से परिभाषित हैं। भारत के लिये सीबीआई ही [[इन्टरपोल]] की आधिकारिक इकाई है।
 
== इतिहास ==
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'''संगठन और रैंक संरचना'''
अधिक जानकारी: सीबीआई संगठनात्मक चार्ट और भारत में पुलिस रैंकों की सूची
 
सीबीआई ने एक निदेशक, पुलिस महानिदेशक या पुलिस (राज्य) के आयुक्त के रैंक के एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में है। निदेशक सीवीसी अधिनियम 2003 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर चुना जाता है और 2 साल की अवधि है। सीबीआई में अन्य महत्वपूर्ण रैंकों आईआरएस द्वारा भी किया जा सकता है के रूप में आईपीएस अधिकारियों के रूप में अच्छी तरह से संभाला विशेष निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक पुलिस. बाकी सीधे सीबीआई, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, वरिष्ठ कांस्टेबल और कांस्टेबल भर्ती कर रहे हैं।
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== आलोचना ==
केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो प्रायः विवादों और आरोपों से घिरी रहती है। इस पर केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में पक्षपातपूर्ण काम करने का आरोप लगताहै।
 
===सुधार===
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'''दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन'''
 
सीआरपीसी की धारा 197 (जो न केवल सीबीआई को भी, लेकिन पुलिस के लिए लागू होता है) से पहले सरकारी मंजूरी अभियोजन पक्ष के लिए अनिवार्य बनाता है। [37] [39] 6 पूर्व सीबीआई निदेशकों के समूह ने सुझाव दिया है कि इस जरूरत में संशोधन करने के लिए और शक्ति लोकपाल को दी जानी चाहिए.चाहिए। [38]
 
सीआरपीसी की धारा 377 और 370, सरकार को अपील और आपराधिक मामलों में संशोधन की शक्ति प्रदान करते हैं। [40] सीआरपीसी की धारा 24 के तहत, सरकार द्वारा सरकारी वकीलों की नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग किया है। [41] के लिए अनुरोध अपील और संशोधन सरकार द्वारा नीचे दिया गया है। [38]
 
6 पूर्व सीबीआई निदेशकों के एक समूह ने सुझाव दिया है कि सीबीआई को अपील फाइल और वकीलों की नियुक्ति की शक्ति दी जानी चाहिए.चाहिए। इसी तरह के अनुरोध पूर्व सीबीआई निदेशक UC मिश्रा ने सीबीआई पर स्थायी समिति के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। [38]
 
'''एकल निर्देश सिद्धांत का संशोधन'''
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दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की धारा 6A के कारण अधिनियम (DSPE), संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों और ऊपर के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए भी पूर्व अनुमति के करने के लिए संबंधित विभाग के मंत्री से लिया जाना है। यह एक निर्देश में कहा जाता है। ब्याज और अन्य कारणों के संघर्ष के कारण, यह महीनों के लिए आयोजित किया जाता है और एक परिणाम के रूप में, बड़े टिकट भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से सीबीआई द्वारा कवर नहीं है। [37]
 
2012 में, 6 पूर्व सीबीआई निदेशक और फिर निदेशक एपी सिंह के एक समूह ने सुझाव दिया है कि सत्ता के लिए अनुमति देने के लिए (अगर सब पर आवश्यक) लोकपाल को दी जानी चाहिए.चाहिए। [38]
 
'''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 का संशोधन'''
 
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 का कहना है कि, कोई भी अदालत के संज्ञान लेने के लिए जब तक यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर की है सेवा से आरोपी लगाया दूर करेगा.करेगा। [37]
 
6 पूर्व सीबीआई निदेशकों के एक समूह ने सुझाव दिया है कि इस शक्ति लोकपाल को दी जानी चाहिए।