"सिंधु जल समझौता": अवतरणों में अंतर

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'''सिंधु जल संधि''' पानी के वितरण लिए [[भारत]] और [[पाकिस्तान]] के बीच हुई एक [[सन्धि (समझौता)|संधि]] है। इस सन्धि में [[विश्व बैंक]] (तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय बैंक) ने मध्यस्थता की।<ref>{{Cite web|url=http://wrmin.nic.in/index3.asp?subsublinkid=287&langid=1&sslid=443|title=Text of 'Indus Water Treaty', Ministry of water resources, Govt. of India|date=|accessdate=2013-02-01|access-date=2013-02-01}}</ref><ref name="guardian">[http://www.guardian.co.uk/world/2002/jun/03/kashmir.india1 War over water] द गार्डियन, Monday 3 June 2002 01.06 BST</ref> इस संधि पर [[कराची]] में 19 सितंबर, 1960 को [[भारत के प्रधान मंत्री|भारत के प्रधानमंत्री]] [[जवाहरलाल नेहरू]] और [[पाकिस्तान के राष्ट्रपति]] [[अयूब ख़ान (पाकिस्तानी शासक)|अयूब खान]] ने हस्ताक्षर किए थे।
 
इस समझौते के अनुसार, तीन "पूर्वी" नदियों — [[ब्यास नदी|ब्यास]], [[रावी नदी|रावी]] और [[सतलुज नदी|सतलुज]] — का नियंत्रण भारत को, तथा तीन "पश्चिमी" नदियों — [[सिन्धु नदी|सिंधु]], [[चनाब नदी|चिनाब]] और [[झेलम नदी|झेलम]] — का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। हालाँकि अधिक विवादास्पद वे प्रावधान थे जनके अनुसार जल का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, यह निश्चित होना था। क्योंकि पाकिस्तान के नियंतरण वाली नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर आता है, संधि के अनुसार भारत को उनका उपयोग [[सिंचाई]], परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की की अनुमति है। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। यह संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी कि नदियों का आधार (बेसिन) भारत में होने के कारण कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना न करना पड़े।
 
1960 में हुए संधि के अनुसमर्थन के बाद से भारत और पाकिस्तान में कभी भी "जलयुद्ध" नहीं हुआ। हर प्रकार के असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है। <!-- संधि माना जाता है एक के सबसे सफल watersharing प्रयासों की आज की दुनिया में, यहां तक कि हालांकि विश्लेषकों को स्वीकार करते हैं की जरूरत है अद्यतन करने के लिए कुछ तकनीकी विनिर्देशों और विस्तार की गुंजाइश दस्तावेज़ शामिल करने के लिए [[जलवायु परिवर्तन]]है। <ref>Strategic Foresight Group, [http://www.strategicforesight.com/publication_pdf/10345110617.pdf The Indus Equation Report]</ref> --> के रूप में इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है। <ref name="Brebbia2013">{{Cite book|author=C.A. Brebbia|title=Water and Society II|url=https://books.google.com/books?id=IBNj9hPrOXQC&pg=PA103|date=4 September 2013|publisher=WIT Press|isbn=978-1-84564-742-1|ISBN=978-1-84564-742-1|pages=103–}}</ref><ref>{{Cite book|title=Map Workbook|url=https://books.google.com/books?id=M9OCPZDkWOEC&pg=PA27|publisher=FK Publications|isbn=978-81-89611-79-8|ISBN=978-81-89611-79-8|pages=27–}}</ref><ref name="Chowdhury">{{Cite book|author=Biswaroop Roy Chowdhury|title=Memory Unlimited|url=https://books.google.com/books?id=_ETdsSfra9YC&pg=PA148|publisher=Diamond Pocket Books (P) Ltd.|isbn=978-81-8419-017-5|ISBN=978-81-8419-017-5|pages=148–}}</ref>