"भारत निर्वाचन आयोग": अवतरणों में अंतर

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== चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यावधि ==
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति [[भारत]] का [[राष्ट्रपति]] करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल ६ वर्ष या आयु ६५ साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल ६ वर्ष या आयु ६२ साल, जो पहले हो, का होता हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के [[सर्वोच्च न्यायलय]] के [[न्यायधीश]] के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को [[संसद]] द्वारा [[महाभियोग]] के जरिए ही हटाया जा सकता हैं।
 
भारत निर्वाचन आयोग के पास [[विधानसभा]], [[लोकसभा]], [[राज्यसभा]] और [[राष्ट्रपति]] आदि चुनाव से सम्बंधित सत्ता होती है जबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव की सत्ता सम्बंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है।