"प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम": अवतरणों में अंतर

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भारत में इस समय कापीराइट (प्रतिलिप्यधिकार या कृतिस्वाम्य) की जो व्यवस्था है वह 1957 के '''प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम''' और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा परिचालित होती है। इसके पूर्व भारत में 1914 में जो कापीराइट ऐक्ट बना था वह बहुत कुछ [[ब्रिटेन]] के 'इंपीरियल कापीराइट ऐक्ट (1911)' पर आधारित था। ब्रिटेन का यह कानून और उसके नियम, जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अनुच्छेद 18 (3) के अनुसार अनुकूलित कर लिए गए थे, 1957 तक चलते रहे। 1957 में नया कानून बनने पर पुराना कानून निरस्त हो गया।
 
प्रो. मोतीलाल पैकरा,
9977297387
Email--motilalpaikra@gmail.com
Add.--Ambikapur Surguja
497001
 
== बर्न समझौता ==