"राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा": अवतरणों में अंतर

छो बॉट: वर्तनी एकरूपता।
छो बॉट: आंशिक वर्तनी सुधार।
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सत्र :
हिंदी सर्टिफिकेट, हिंदी डिप्लोमा, एडवांस हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक-एक वर्ष की अवधि के हैं और सत्र प्रतिवर्ष जुलाई से आरंभ होता हैहै।
प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रमों का शिक्षा-सत्र एक-एक वर्ष का है जो प्रतिवर्ष जनवरी से आरंभ होता हैं।
सिविल सेवा हिंदी पाठ्यक्रम भी एक वर्ष की अवधि का है जो प्रतिवर्ष दिसंबर से आरंभ होता हैहै।
बेसिक हिंदी पाठ्यक्रम की अवधि 60 घंटे है। कक्षाएँ सप्‍ताह में तीन दिन सायं 6.00 से 8.00 बजे तक निदेशालय परिसर में चलाई जाती हैं।
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1
भारत या विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय तथा विदेशी, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हैहै।
2
विदेश में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों के बच्चे जिनकी उम्र कम से कम 10 वर्ष है। मातृभाषा का कोई बंधन नहीं हैहै।
ख हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम
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यह पाठ्यक्रम उत्‍तर-पूर्वी राज्यों के स्‍नातक या स्‍नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उन छात्रों के लिए है जिनकी मातृभाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है तथा जो सिविल सेवा परीक्षा में “अनिवार्य भारतीय भाषा प्रश्‍नपत्र” के रूप में हिंदी भाषा लेना चाहते हैं।
2
छात्र अनिवार्य रूप से निम्‍नलिखित राज्यों में से किसी राज्य का निवासी हो - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किमसिक्किम।
 
ङ एड्वांस हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम
1
यह पाठ्यक्रम भारत और विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीयों तथा विदेशियों के लिए है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और जिनकी उम्र 17 वर्ष से अधिक हैहै।
2
छात्र ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय की हिंदी डिप्लोमा परीक्षा अथवा हाईस्कूल हिंदी विषय के साथ उत्‍तीर्ण की हो।
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भुगतान की :
शुल्क का भुगतान निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 के पक्ष में रेखांकित इंडियन पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट करें जिनका भुगतान नई दिल्ली स्थित डाकघर/ बैंक में देय हो। बेसिक हिंदी पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों के विदेशी छात्र अपना शुल्क ब्रिटिश पोस्टल आर्डर से भेज सकते हैं। जिन देशों में डॉलर या पौंड की मुद्रा का चलन नहीं है या जहाँ पर स्थानीय रूप से विदेशी विनिमय का प्रतिबंध है वहाँ छात्र शुल्क के बराबर की राशि स्थानीय मुद्रा में उस देश में स्थित भारतीय मिशन/ दूतावास में जमा करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म के साथ मूल रसीद इस निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक भेजी जानी अनिवार्य हैहै।