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वाणिज्यिक पत्र छूट पर जारी एक असुरक्षित अल्पकालिक वचन पत्र है । यह योग्य कंपनियों, प्राथमिक डीलरों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है।भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी १९९० में व्यावसायिक पत्रों की शुरुआत की थी। वाणिज्यिक पत्र परस्पर योग्य, हस्तांतरणीय हैं और इसकी निश्चितकार्यशील परिपक्वता है। पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल अग्रणीऔर श्रेय योग्य कंपनियों वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकती हैं । व्यक्तियों, अन्य कंपनियों, बैंकों और निगमित और असंबद्ध संगठनों को वाणिज्यिक पत्र जारी किए जा सकते हैं। वाणिज्यिक पत्र आमतौर पर नितौरपर रखा जाता है। अनिवासी भारतीय और विदेशी संस्थागत निवेशक भी वाणिज्यिक पत्र को खरिद सकते है।
एक संकल्प निदेशक मंडल द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी करने को मंजूरी देना होगा और आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जाने चाहिए। कंपनी को जारी करने और भुगतान करने वाले एजेंट (आईपीए) का चयन करना होगा जो एक अनुसूचित बैंक होना चाहिए। वाणिज्यिक पत्र को श्रेय योग्य एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यहप्रक्रिया दो से तीन सप्ताह में समाप्त हो जाती है। जारी करने और भुगतान करने वाले सभी दस्तावेजों की पुष्टि करता है और फिर प्रमाण पत्र देता है । जारी करने वाला और भुगतान करने वाला एजेंट यह भी सुनिश्चित करता है कि इस मुद्दे की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग है । कंपनी को तब मर्चेंट बैंकरों, दलालों और बैंकों जैसे प्लेसमेंट के लिए डीलरों की व्यवस्था करनी होगी। जारी करने और भुगतान करने वाले एजेंट उन संस्थाएं हैं जो कई बातों के संबंध में वाणिज्यिक पत्र के जारीकर्ता का समर्थन करते हैं। जारी करने और भुगतान करने वाले संभावित संभावित निवेशकों को खोजने में मदद करते हैं जो वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए जारी करेंगे।
जारी करने और भुगतान करने वाले एजेंट सुनिश्चित करते हैं कि जारीकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग है। जारी करने और भुगतान करने वाले एजेंट को बोर्ड के निर्देशकों के प्रस्ताव, प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर और शीर्ष प्रबंधन में मौजूद लोगों के दस्तावेजों को सत्यापित करना होगा जो इस मुद्दे के लिए जिम्मेदार हैं । जारी करने और भुगतान एजेंट दस्तावेजों के माध्यम से जाने के बाद एक प्रमाण पत्र जारी करता है और यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि सभी दस्तावेज भारत के आरक्षित बैंक द्वारा निर्धारित क्रम में हैं ।जारी करने और भुगतानकरने वाले एजेंट वाणिज्यिक कागज के मुद्दे से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों के संरक्षक हैं । भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक केवल एक शेड्यूल बैंक वाणिज्यिक पेपर के मुद्दे के लिए जारी करने और भुगतान करने वाला एजेंट बन सकता है। वाणिज्यिक पत्र केवल अग्रणी क्रेडिट योग्य संस्थानों द्वारा जारी किया जा सकता है। वाणिज्यिक एपीर को वित्त पत्र या कॉरपोरेट पेपर के रूप में भी जाना जाता है । इन दिनों व्यावसायिक कागजात प्राथमिक डीलरों द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं ।
गैर निवासी भारतीय केवल गैर-हस्तांतरणीय और गैर-रिपेर्टेबल आधार पर निवेश करने के लिए पात्र हैं । एक वाणिज्यिक पत्र जारी करने और भुगतान एजेंट नियुक्त करना अनिवार्य है।विदेशी संस्थागत निवेश वाणिज्यिक पत्रों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन प्रतिभूतियों और भारत की विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर निवेश कर सकते हैं । इन दिनों वाणिज्यिक पत्र एक डीमैट फॉर्म में जारी किए जा सकते हैं । वाणिज्यिक पत्र में स्टाम्प ड्यूटी को आकर्षित करती है । भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन के लिए वाणिज्यिक पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है । एक वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता अवधि के न्यूनतम 7 दिनों के लिए और एक वर्ष की अधिकतम अवधि है । एक वाणिज्यिक पत्र का न्यूनतम मूल्य पांच लाख है। केवल कॉरपोरेट्स जिनका नेट वर्थ चार करोड़ से ऊपर है एक वाणिज्यिक पत्र जारी करने की अनुमति है । वाणिज्यिक पत्र का एक उदाहरण पेरोल है । चार प्रकार के वाणिज्यिक पत्र वचन पत्र , ड्राफ्ट, चेक और जमा प्रमाणपत्र हैं । वाणिज्यिक पत्र बैंक ऋण से सस्ता है ।जैसा कि वाणिज्यिक पत्रों को रेट किए जाने की आवश्यकता होती है, अच्छी रेटिंग से कंपनी के लिए पूंजी की लागत कम हो जाती है ।यह निवेश से बाहर निकलने के लिए निवेशकों को निकास विकल्प प्रदान करता है। यह असुरक्षित है और इस प्रकार कंपनी की परिसंपत्तियों पर किसी भी लाइन्स् का निर्माण नहीं करता है।
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