"सरकारी ई-बाज़ार": अवतरणों में अंतर
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==गठन तथा उद्देश्य==
सरकारी ई-बाज़ार (GeM) के गठन का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह सरकारी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-बोली प्रक्रिया, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है और सरकारी खर्च के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करता है। भारत सरकार (व्यापार का आवंटन) नियम-१९६१ में सुधार करते हुए दिनांक ८ दिसंबर २०१७ की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल-सरकार ई-बाज़ार का विकास, संचालन और रखरखाव को सम्मिलित किया है। सरकारी उपयोगकर्ताओं को सरकारी ई-बाज़ार (GeM) के माध्यम से खरीदारियों के लिए अधिकृत किया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियम-२०१७ में एक नया नियम संख्या १४९ जोड़कर '''अनिवार्य''' बना दिया गया
=='''सन्दर्भ'''==
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