"जम्मू और कश्मीर": अवतरणों में अंतर
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==भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति ==
भारत के संवैधानिक प्रावधान स्वतः जम्मू तथा कश्मीर पर लागू नहीं होते। केवल
1. जम्मू कश्मीर संविधान सभा द्वारा निर्मित राज्य संविधान से वहाँ का कार्य चलता
2. भारतीय संसद जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाला ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो इसकी राज्य सूची का विषय
3. अवशेष शक्ति जम्मू कश्मीर विधान सभा के पास होती
4. इस राज्य पर सशस्त्र विद्रोह की दशा
5. भारतीय संसद राज्य का नाम क्षेत्र सीमा बिना राज्य विधायिका की स्वीकृति के नहीं
6. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य मुख्यमंत्री की सलाह के बाद
7. संसद द्वारा पारित निवारक निरोध नियम राज्य पर अपने आप लागू नहीं
8. राज्य की पृथक [[दंड संहिता]] तथा [[दंड प्रक्रिया संहिता]]
== इन्हें भी देखें ==
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