"रणबीर दण्ड संहिता": अवतरणों में अंतर

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===रणबीर दंड संहिता में व्याख्यित वह मुद्दे जो भारतीय दंड संहिता में नहीं हैं===
*रणबीर दंड संहिता की धारा 167 A के मुताबिक़ जो भी सरकारी कर्मचारी किसी ठेकेदार को उसके नाकरदा काम के लिए भुगतान स्वीकार करते हैं, वह कानूनी तौर पर सज़ा के हक़दार हैं। रिश्वतखोरी से जुड़ी यह महत्वपूर्ण धारा आईपीसी में मौजूद नहीं है।
*रणबीर दंड विधान की धारा 420 A सरकार और सक्षम अधिकारी अथवा [[प्राधीकरण]] की ओर से Hindi Hindi Hindi mai Hindi Hindi Hindi Hum Jayenge Hum Tum ho kahan tu hai ki nahi Milna Humse toh bhejo this is a name

किसी समझौते में छल अथवा धोखाधड़ी की सज़ा का निर्धारण करती है। ऐसा स्पष्ट व्याकरण आईपीसी में नहीं है।
*रणबीर दंड संहिता की धारा 204 A साक्ष्य मिटाने या बिगाड़ने की सज़ा का स्पष्ट निर्धारण करती है। इस वषय पर ऐसी स्पष्टीकरण आईपीसी में नहीं है।
*रणबीर दंड संहिता की धारा 21 सार्वजनिक नौकरी का दायरा व्याख्यित करती है जबकि भारतीय दंड संहिता में इसका दायरा सीमित है।