"विधान परिषद": अवतरणों में अंतर

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===सदस्य कार्यकाल===
इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्षों का होता है लेकिन प्रत्येक दो साल पर एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं।
एक राज्य के विधान सभा (निम्न सदन) के साथ इसके विपरीत, विधान परिषद (उच्च सदन) में एक स्थायी निकाय है और भंग नहीं किया जा सकता है,<ref>{{cite web| url= http://indiankanoon.org/doc/1295106/|title=Central Government Act Article 169 in The Constitution Of India 1949|trans_title=भारतीय संविधान में अनुच्छेद 169 केंद्रीय सरकार अधिनियम|language=इंग्लिश }}</ref> विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य (एमएलसी) 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। एक परिषद के सदस्यों में से एक तिहाई की सदस्यता हर दो साल में समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था [[राज्य सभा]], के सामान है।है
 
===संरचना===