"रणबीर दण्ड संहिता": अवतरणों में अंतर

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*भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B, दहेज के कारण होने वाली मौतों से संबंधित है, लेकिन रणबीर दंड संहिता में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
*रणबीर आचार दंड विधान की धारा 303 हर हालत में कैद जीवन गुजार रहे खूनी मौत का समर्थक है, इसमें हत्या विश्लेषण कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए इसे हटाने की मांग की गई है।
*रणबीर दंड संहिता की धारा 190 के तहत सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को सज़ा दे सकती है जो ऐसी सामग्री प्रकाशित या वितरित करे जिसे सरकार द्वारा अमान्य या ज़ब्त किया गया हो। इस मामले में अपराध का निरधारणनिर्धारण करने का अधिकार मुख्यमंत्री का है। इस विशेष धारा द्वारा पत्रकारिता, सोच और विचार, व्यक्त की स्वतंत्रता बुरी तरह से प्रभावित होती है। <ref name= "academia">[https://www.academia.edu/10757264/difference_between_Ranbir_penal_code_and_Indian_penal_code Differences between RPC & IPC]</ref>
 
===रणबीर दंड संहिता में व्याख्यित वह मुद्दे जो भारतीय दंड संहिता में नहीं हैं===