"गाडगिल योजना": अवतरणों में अंतर

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इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान देने का निर्धारण करने हेतु लाया गया था। धनन्जय रामचन्द्र गाडगिल उस समय [[भारत का योजना आयोग|भारत के योजना आयोग]] के उपाध्यक्ष थे। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा १९६६-६९ के वार्षिक योजना में केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के नियमन में वस्तुनिष्ठता की कमी थी तथा यह राज्यों के सामान और संतुलित वृद्धि का संचालन करने में असमर्थ थे।<ref>{{cite web|url=http://cds.edu/download_files/wp419.pdf |title=TAX DEVOLUTION AND GRANT DISTRIBUTION TO STATES IN INDIA Analysis and Roadmap for Alternatives |author=आर मोहन तथा डी शयजन |year=2009 |accessdate=2011-04-05 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20111007092615/http://cds.edu/download_files/wp419.pdf |archivedate=2011-10-07 |df= }}</ref> इस हेतु से [[राष्ट्रीय विकास परिषद]] ने निम्न सूत्र का अनुमोदन किया:
 
१.# [[असम]], [[जम्मू और कश्मीर]] तथा [[नागालैंड]] जैसे विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को अनुदान में वरीयता दी जायेगी।
 
२.# शेष केन्द्रीय अनुदान की राशि को निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर अन्य राज्यों को वितरित किया जायेगा:
* [[जनसंख्या]] के आधार पर ६० प्रतिशत;
* ७.५ प्रतिशत राज्य की प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति कर-संग्रहण की भागीदारी के आधार पर;