"भारत का संविधान": अवतरणों में अंतर

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संविधान प्रारूप समिति तथा [[सर्वोच्च न्यायालय]] ने भारतीय संविधान को [[संघवाद|संघात्मक संविधान]] माना है, परन्तु विद्वानों में मतभेद है। अमेरीकी विद्वान इस को 'छद्म-संघात्मक-संविधान' कहते हैं, हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय (पी कन्नादासन वाद) ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है।
 
भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक '''सम्प्रुभतासम्पन्न''', '''समाजवादी''', '''धर्मनिरपेक्ष''', '''लोकतांत्रिक''', '''गणराज्य''' है।
 
=== सम्प्रभुता ===