"घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005": अवतरणों में अंतर
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पंक्ति 66:
==धारा 19==
पीड़िता को और उसके संतान को संरक्षण प्रदान करते हुए संरक्षण देने का स्थानीय थाना को
==धारा 20 तथा 22==
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