"नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति": अवतरणों में अंतर
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'''नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति''' [[भारत सरकार]] के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित समिति होती है जो नगर स्तर पर [[राजभाषा]] कार्यान्वय सम्बन्धी कार्य देखती है। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के राजभाषा सचिव द्वारा किया जाता है ।
==मुख्य बातें==
1. जिस नगर में कम से कम १० राजभाषा कार्यालय हों वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा सकता है।
2. '''अध्यक्षता:''' इन यों की अध्यक्षता के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंं के वरिष्ठतम अधिकारियों में किसी के की जाती है । अध्यक्ष को द्वारा नामित किया जाता है । नामित किए जाने से प्रस्तावित अध्यक्ष से समिति की अध्यक्षता प्राप्त की जाती है ।
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6. '''त्व:''' इन समितियों की बैठं में के ालयों/उपक्रमों/बैंकों के प्रधान लेते हैं । (मुख्यालय) एवं इसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के इन बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं । नगर स्थित केंद्रीय सचिवालय हिंदी की शाखाओं में किसी निधि एवं हिंदी के किसी एक अधिकारी को भी बैठक में आमंत्रित किया जाता है ।
7. '''
[[श्रेणी:राजभाषा]]
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