"भारतीय चिकित्सा परिषद": अवतरणों में अंतर

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|remarks = डॉ जयश्रीबेन मेहता (अध्यक्ष)
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'''भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद''' (Medical Council of India) [[भारत]]की स्थापना, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1933 के अंतर्गत 1934 में [[की गई थी। इसका मुख्य कार्य चिकित्सा]] के क्षेत्र में [[उच्च शिक्षा]] केहेतु समानतथा मानकभारत स्थापित करनेविदेशों तथाकी भारतचिकित्सा एवंयोग्यता विदेशकी मान्यता के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयोंलिए की चिकित्सकीयसमान डिग्रियोंमानकों को मान्यतास्थापित देनेकरना काथा, कामअब करतीइसे निरस्त कर दिया गया है।
 
भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात मेडिकल कॉलेजों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही है। इसलिए यह महसूस किया गया कि देश में चिकित्सा शिक्षा में तेजी से हो रहे विकास और प्रगति के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त नहीं थे। परिणामस्वरूप, 1956 में पुराने अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और एक नया अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को आगे भी 1964, 1993 और 2001 में संशोधित किया गया।
 
==उद्देश्य==
इस परिषद् के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-
* चिकित्सक शिक्षा में स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर एक समान मानकों को बनाए रखना।
* भारत के या विदेशों के मेडिकल संस्थानों की चिकित्सकीय योग्यता की मान्यता / अमान्यता के लिए सिफारिश करना।
* मान्यताप्राप्त चिकित्सा योग्यता रखने वाले डॉक्टरों का स्थायी पंजीकरण/ अस्थायी पंजीकरण करना।
* चिकित्सकीय योग्यता की पारस्परिक मान्यता के मामले में विदेशी देशों के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान बनाना।
 
 
== इन्हें भी देखें==