"भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी": अवतरणों में अंतर

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सह राजभाषा
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[[हिन्दी]] को [[भारत]] की [[राजभाषा]] के रूप में १४ सितम्बर सन् १९४९ को स्वीकार किया गया। इसके बाद [[भारतीय संविधान|संविधान]] में अनुच्छेद ३४३ से ३५१ तक राजभाषा के साम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये १४ सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष [[हिन्दी दिवस]] के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय स्तर पर [[भारत]] में दूसरी सह राजभाषा [[अंग्रेजी]] है।<ref>http://rajbhasha.nic.in/en/constitutional-provisions</ref>
 
धारा ३४३(१) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं [[लिपि]] [[देवनागरी]] है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त [[अंक|अंकों]] का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात 1, 2, 3 आदि) है।