"भारत के राष्ट्रपति": अवतरणों में अंतर

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'''भारत के राष्ट्रपति''', [[भारत गणराज्य]] के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध/शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।भारत के राष्ट्रपति को एक प्रकार से देश का राजा भी कहा जा सकता है।
 
सिद्धांततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है। पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में [[भारत के प्रधानमंत्री|प्रधानमंत्री]] की अध्यक्षता वाले [[भारत का केन्द्रीय मंत्रिमंडल|मंत्रिपरिषद्]] के द्वारा उपयोग किए जाते हैं।