"आयकर": अवतरणों में अंतर

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== भारत ==
यह प्रत्येक व्यक्ति की आय पर भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक कर है। आयकर कानून को शासित करने वाले उपबंध आयकर अधिनियम, 1961 में दिए गए हैं। भारत में यह प्रायः एक खास सीमा से अधिक आय वालों द्वारा अदा किया जाता है। उदाहरण के लिये २०१७वित्तीय वर्ष 2018-२०१८19 के भारत के बजट के प्रावधानों के अनुसार तीन 2.5 लाख रुपएरूपये से अधिक आय वाले व्यक्ति आयकर दाताओं की श्रेणी में आएँगें। तथा उन्हें आयकर अदा करना होगा। महिलाओं के लिए यह सीमा तीन लाख पचास हजार रुपए  है,और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीन लाख रुपए रखी गई है। कभी कभी एक खास रकम से ऊपर के आय वालों को अतिरिक्त कर भी देना होता है। मसलन वर्तमान  के बजट में  पचास लाख रुपये सालाना से ज़्यादा आय वालों को १०10% प्रतिशत  सरचार्ज अतिरिक्त कर देना होगा।<ref>{{Cite web|url=https://www.incometaxindia.gov.in|title=आयकर में निजी कमाई और कंपनियों की आमदनी दोनों शामिल हैं।विभाग|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
=== वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब (60 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए) ===
{| class="wikitable"
! scope="col" |'''वार्षिक आय'''
|+ style="text-align: left;" |१ april २०१७ घोषणा के बाद निम्नलिखित टैक्स स्लैब लागू होगा:
! scope="col" |वार्षिक आय '''आयकर'''
! scope="col" |'''स्वास्थ्य एंव शिक्षा उपकर'''
! scope="col" |आयकर
! scope="col" |शिक्षा उपकर
! scope="col" |उच्चशिक्षा उपकर
|-
!| scope="row" |०-2.5 लाख रुपये तक
|'''शून्य'''
|'''शून्य'''
|'''शून्य'''
|-
!| scope="row" |2.५-५5 लाख रूपये से 5 लाख रुपये तक
| '''५5%'''
| 4%
! '''२%'''
! '''१%'''
|-
|5 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक
!रुपये ५ रुपये १० लाख
| 20%
! '''२०%'''
| 4%
! '''२%'''
! '''१%'''
|-
!१०|10 लाख रुपये से ऊपर
| 30%
! '''३०%'''
| 4%
! '''२%'''
|- 59
! '''१%'''
|-59
 
| colspan="3" | 50 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये की आय पर सरचार्ज 10%
! '''३०%'''
! '''+ १०% सरचार्ज'''
!
|-
!१| colspan="3" |1 करोड़ रुपये से ऊपर की आय पर सरचार्ज 15%
! '''३०%'''
! '''+ १५% सरचार्ज''
!
|}
 
=== आय का अर्थ ===
भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में आय को मुख्य रूप से पांच भागों या स्त्रोत के रूप में बांटा गया हैं जिसकी गणना आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं| यह इस प्रकार हैं:
 
==== 1. वेतन के रूप में आय ====
इस स्त्रोत के तहत कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, फीस, कमीशन, छुट्टी की जगह नकद भुगतान (लीव एनकैशमेंट), सालाना वृद्धि, प्रोविडेंट फंड में जमा रकम और कर्मचारी के पेंशन खाते में किया गया योगदान शामिल हैं|
 
==== 2. मकान किराये से आय ====
खुद के स्वामित्व वाले मकान के किराए से आमदनी को घरेलू संपत्ति से आय माना जाता है. एक से अधिक मकान होने की स्थिति में अगर मकान खाली है यानी उसमें कोई किराएदार नहीं है तो भी एक मकान को छोड़कर अन्य मकानों की अनुमानित आय आमदनी में जोड़ दी जाती है|
 
==== 3. कारोबार या पेशे से आय ====
किसी कारोबार या पेशे से होने वाला लाभ, व्यापार के तहत प्राप्त किया ब्याज, साझेदारी के पार्टनर को मिला वेतन या बोनस आदि आते हैं|
 
==== 4. पूंजीगत लाभ के रूप में आय ====
पूंजीगत लाभ के तहत कोई पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ आता हैं| इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के पूंजीगत लाभ शामिल हैं.
 
==== 5. अन्य स्रोत से आय ====
बैंक डिपॉजिट और सिक्योरिटीज पर मिला ब्याज, शेयरों पर मिले लाभांश, रॉयल्टी इनकम, लॉटरी या रेस जीतने और उपहार के रूप में मिली रकम को अन्य स्रोत से आय माना जाता है|<ref>{{Cite web|url=https://charteredindia.com/hi/income-tax-explained-hindi/|title=इनकम टैक्स की पूरी जानकारी|last=|first=|date=|website=Chartered India|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
<br />
== संयुक्त अरब अमीरात ==
यहां व्यक्तिगत आय को अनुमानित नहीं किया जाता है। प्रवासी इम्पलॉई यूईए के सोशल इंश्योरेंस में कोई योगदान नहीं देते। यूईए के नागरिक मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 12.5 फीसदी इम्प्लाई की बेसिक सैलरी और अलाउंस (निजी क्षेत्र के कर्मचारी) और 15 फीसदी हिस्सा सरकारी कर्मचारी के वेतन और अलाउंस से जमा किया जाता है। कर्मचारी को अपने कुल मासिक पारिश्रमिक का पांच फीसदी का योगदान देना होता है। यहां विदेशी बैंक और विदेशी तेल कंपनियों के कैपिटल गेन इनकम पर साधारण बिजनेस टैक्स ही लगाया जाता है।<ref name="db1">{{cite web|title=करोड़ों रुपये सैलरी पर भी नहीं लगता है 1 रुपये टैक्स, फ्री में पढ़ता है पूरा देश |url = http://business.bhaskar.com/article/BUDG-TAX-top-20-incometax-free-country-of-the-world-4186032-PHO.html?seq=2&HT2 |date=२१ फ़रवरी २०१३ |accesdate=१६ सितम्बर २०१८ |publisher=दैनिक भास्कर}}</ref>
"https://hi.wikipedia.org/wiki/आयकर" से प्राप्त