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'''भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक''' (अंग्रेजी: Comptroller and Auditor General of India संक्षिप्त नाम: CAG) [[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] के अध्याय ५<ref>http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_India/Part_V#Chapter_V_.7BComptroller_and_Auditor-General_of_India.7D%7C</ref> द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो [[भारत सरकार]] तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का [[अंकेक्षण]] करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर [[सार्वजनिक लेखा समिति]]याँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक सवतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियन्त्र और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं|<ref>{{Cite web|url=https://askhindi.com/question/cag-hindi|title=कैग क्या हैं|last=|first=|date=|website=AskHindi| language = hi|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref> नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही [[भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा]] का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।