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कानून और नैतिकता के बीच संबंध की बहस नाज़ियों के अत्याचारों को दण्डित करने वाले न्यूरेम्बर्ग मुकदमे में भी उठी थी। प्रश्न यह था कि क्या उन कामों को अपराध ठहराया जा सकता है जो राष्ट्रीय कानून के मुताबिक किये गये हों? इसके जवाब के लिए प्राकृतिक कानून की अवधारणा का सहारा लिया गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति [[मानवाधिकार|मानवाधिकारों]] की भाषा में हुई। दरअसल कानून और नैतिकता के रिश्ते का प्रश्न बेहद जटिल है और [[गर्भपात]], [[वेश्यावृत्ति]], [[पोर्नोग्राफ़ी]], टीवी और फ़िल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा, अपनी कोख किराए पर देने वाली माताओं और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे मसलों के सदंर्भ में बार-बार उठती रहती है।
 
==प्रकार==
विधि के दो प्रकार हैं-
*(1) '''मौलिक विधि'''- विधि जो कर्तव्य व अधिकारों की परिभाषा दे।
*(2) '''प्रक्रिया विधि'''- विधि जो कार्यवाही के प्रक्रमों (प्रोसीजर्स) को निर्धारण करे।
 
कौनसी विधियाँ, प्रक्रिया हैं-
*(क) [[दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)|दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973]],
*(ख) [[सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८|सिविल प्रक्रिया संहिता 1908]],
*(ग) [[भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872|भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872]] आदि प्रक्रिया विधि हैं।
 
मौलिक विधियाँ निम्न हैं-
*(क) [[भारतीय संविदा अधिनियम १८७२|भारतीय संविदा अधिनियम]],
*(ख) [[भारतीय दण्ड संहिता|भारतीय दण्ड संहिता 1860]],
*(ग) [[सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम १८८२|सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1882]] आदि।
 
== सन्दर्भ ==
"https://hi.wikipedia.org/wiki/विधि" से प्राप्त