"सिंधु जल समझौता": अवतरणों में अंतर

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== इतिहास और पृष्ठभूमि ==
नदियों के सिंधु प्रणाली का पानी मुख्य रूप से तिब्बत, अफगानिस्तान और जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिमालय के पहाड़ों में शुरू होता है। वे गुजरात के कराची और कोरी क्रीक के अरब सागर में खाली होने से पहले पंजाब, बालोचितान, काबुल, कंधार, कुनार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, सिंध आदि राज्यों से होकर बहते हैं। जहां एक बार इन नदियों के साथ सिंचित भूमि की केवल एक संकीर्ण पट्टी थी, पिछली सदी के घटनाक्रमों ने नहरों और भंडारण सुविधाओं का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है जो 2009 तक अकेले पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ (190,000 किमी 2) से अधिक पानी प्रदान करते हैं, एक किसी एक नदी प्रणाली का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र।
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पानी की सिंधु बेसिन में शुरू [[तिब्बत]] और [[हिमालय|हिमालय पर्वत]] के राज्यों में [[जम्मू और कश्मीर|जम्मू-कश्मीर]] और [[हिमाचल प्रदेश]]. वे से प्रवाह पहाड़ियों के माध्यम से के राज्यों [[पंजाब क्षेत्र|पंजाब]], हिमाचल प्रदेश और कश्मीर और [[सिंध]] में converging पाकिस्तान और खाली में [[अरब सागर]] के दक्षिण में कराची. जहां एक बार वहाँ गया था केवल एक संकरी पट्टी सिंचित भूमि के साथ इन नदियों के घटनाक्रम पिछली सदी में बनाया है के एक बड़े नेटवर्क नहरों और भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं कि पानी के लिए अधिक से अधिक {{Convert|26|e6acre|km2}}, सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र के किसी भी एक नदी प्रणाली दुनिया में.
 
ब्रिटिश भारत के विभाजन ने सिंधु बेसिन के पानी को लेकर संघर्ष पैदा कर दिया। नवगठित राज्य इस बात पर अड़े थे कि सिंचाई के अनिवार्य और एकात्मक नेटवर्क को साझा करने और प्रबंधित करने के तरीके पर। इसके अलावा, विभाजन का भूगोल ऐसा था कि सिंधु बेसिन की स्रोत नदियाँ भारत में थीं। पाकिस्तान ने बेसिन के पाकिस्तानी हिस्से में पानी भरने वाली सहायक नदियों पर भारतीय नियंत्रण की संभावना से अपनी आजीविका को खतरा महसूस किया। जहां भारत निश्चित रूप से बेसिन के लाभदायक विकास के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं रखता था, पाकिस्तान ने अपनी खेती योग्य भूमि के लिए पानी के मुख्य स्रोत पर संघर्ष से तीव्र खतरा महसूस किया। विभाजन के पहले वर्षों के दौरान, 4 मई, 1948 को इंटर-डोमिनियन समझौते के द्वारा सिंधु के पानी को अपवित्र किया गया था। इस समझौते से भारत को सरकार के वार्षिक भुगतान के बदले में बेसिन के पाकिस्तानी क्षेत्रों में पर्याप्त पानी छोड़ने की आवश्यकता थी। पाकिस्तान। इस समझौते का तात्पर्य तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना था और इसके बाद एक अधिक स्थायी समाधान के लिए वार्ता की गई। हालाँकि, दोनों पक्ष अपने-अपने पदों से समझौता करने को तैयार नहीं थे और वार्ता गतिरोध पर पहुँच गई। भारतीय दृष्टिकोण से, ऐसा कुछ भी नहीं था जो पाकिस्तान भारत को नदियों में पानी के प्रवाह को मोड़ने के लिए किसी भी योजना को रोकने के लिए कर सकता था। पाकिस्तान उस समय इस मामले को न्यायिक न्यायालय में ले जाना चाहता था, लेकिन भारत ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि संघर्ष के लिए द्विपक्षीय प्रस्ताव की आवश्यकता है।
को [[भारत का विभाजन|ब्रिटिश भारत के विभाजन]] बनाया एक संघर्ष पर भरपूर मात्रा में पानी की सिंधु बेसिन. नवगठित राज्यों बाधाओं पर थे करने के लिए कैसे पर साझा और प्रबंधित किया गया था क्या अनिवार्य रूप से एक जोड़नेवाला और एकात्मक नेटवर्क की सिंचाई. इसके अलावा, के भूगोल विभाजन किया गया था कि इस तरह के स्रोत नदियों की सिंधु बेसिन थे। पाकिस्तान महसूस किया अपनी आजीविका की धमकी दी है कि संभावना से भारतीय पर नियंत्रण [[उपनदी|सहायक नदियों]] तंग आ गया है कि पानी में पाकिस्तान के हिस्से के बेसिन. जहां भारत निश्चित रूप से अपने स्वयं की महत्वाकांक्षा के लिए लाभदायक विकास के बेसिन, पाकिस्तान तीव्रता से महसूस किया की धमकी दी एक संघर्ष पर मुख्य पानी के स्रोत के लिए अपनी कृषि योग्य भूमि है।
 
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पहले साल के दौरान विभाजन के जल सिंधु थे apportioned द्वारा अंतर-डोमिनियन समझौते की 4 मई, 1948. इस समझौते की आवश्यकता भारत में रिलीज करने के लिए पर्याप्त पानी के लिए पाकिस्तानी क्षेत्र के बेसिन में वापसी के लिए वार्षिक भुगतान से पाकिस्तान की सरकार है। समझौते का मतलब था पूरा करने के लिए तत्काल आवश्यकताओं और द्वारा पीछा किया गया था बातचीत के लिए एक अधिक स्थायी समाधान है। हालांकि, न तो पक्ष में तैयार किया गया था, समझौता करने के लिए उनके संबंधित पदों और वार्ता एक गतिरोध पर पहुंच गया है। भारतीय से देखने की बात है, वहाँ कुछ भी नहीं था कि पाकिस्तान क्या कर सकता है को रोकने के लिए भारत से किसी भी योजनाओं के प्रवाह को हटाने के पानी की नदियों में है। <ref name="dawn">[http://archives.dawn.com/2002/01/10/op.htm#2 What Indus water treaty means] By Dr Adam Nayyar, DAWN{{Dead link|date=सितम्बर 2016}}</ref> पाकिस्तान ले जाना चाहता था, इस मामले को [[अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय|अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश]], लेकिन भारत से इनकार कर दिया, उनका तर्क है कि संघर्ष की आवश्यकता एक द्विपक्षीय संकल्प है।
 
== विश्व बैंक की भागीदारी ==