[[भारत के राष्ट्रपति|भारत के राष्ट्रपति(Bidhan Singh)]], जो कि राष्ट्र के [[प्रमुख]] हैं, की अधिकांशतः औपचारिक भूमिका है। उनके कार्यों में संविधान का अभिव्यक्तिकरण, प्रस्तावित कानूनों (विधेयक) पर अपनी सहमति देना और अध्यादेश जारी करना आदि हैं। वह [[भारतीय सेनाओं]] का मुख्य सेनापति भी हैं। राष्ट्रपति और [[उपराष्ट्रपति]] को एक अप्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा ५ वर्षों के लिये चुना जाता है। [[प्रधानमन्त्री]] [[सरकार]] का प्रमुख है और कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं। इसका चुनाव राजनैतिक पार्टियों या [[गठबन्धन]] के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से संसद में बहुमत प्राप्त करने पर होता है। बहुमत बने रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री का कार्यकाल ५ वर्षों का होता है। संविधान में किसी उप-प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है पर समय-समय पर इसमें फेरबदल होता रहा है।