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{{भारत का संविधान}}
[[चित्र:Visa requirements for Indian citizens.png|right|thumb|450px|भारतीय नागरिकों के लिये विभिन्न देशों में [[वीजा (दस्तावेज)|वीजा]]-आवश्यकता की स्थिति]]
'''भारतीय राष्ट्रिकता विधि''' (इंडियन नेशनालिटी लॉ) के अनुसार [[भारतीय संविधान|भारत का संविधान]] पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है। नागरिकता से
इन सुधारों के बाद, भारतीय राष्ट्रीयता कानून, क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार के द्वारा नागरिकता (jus soli) के विपरीत काफी सीमा तक रक्त के सम्बन्ध के द्वारा नागरिकता (jus sanguinis) का अनुसरण करता है।
== कानून ==
[[Image:Indian Passport.jpg|right|thumb|300px|भारतीय पासपोर्ट का मुखपृष्ठ]]
=== जन्म के द्वारा नागरिकता ===
'''26 जनवरी 1950''' के बाद परन्तु 1 जुलाई 1947 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक है।
=== भारत के संविधान की शुरुआत में नागरिकता ===
26 नवम्बर 1949 को भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवासित व्यक्ति भारतीय संविधान के सांगत प्रावधानों के अनुसार स्वतः ही भारत के नागरिक बन गये। (अधिकांश संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आये)
=== भारतीय नागरिकता का त्याग ===
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