"भारत का उच्चतम न्यायालय": अवतरणों में अंतर

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Article 125 used instead of article 123 that tells the income and related details of chief justice and other supreme Court Justice.
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव हैं। उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के [[उच्च न्यायालय|उच्च न्यायालयों]] के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा, राज्यों के बीच के विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से सम्बन्धित याचिकाओं को आमतौर पर उच्च्तम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और उसके बाद से इसके द्वारा 24,000 से अधिक निर्णय दिए जा चुके हैं।
 
न्यान्यायाधीशों के वेतन और भत्ते - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123125 मे कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन व भत्ते दिये जाए जो संसद (भारत की संचित) निधि निर्मित करे । न्यायाधीश के लिए वेतन भत्ते अधिनियम 1जनवरी 2009 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 280000 मासिक आय और न्यायाधीश को 250000 मासिक आय प्राप्त हुए है। निःशुल्क आवास मनोरंजन स्टाफ कार और यातायात भत्ता मिलता है।इनके लिए वेतन संसद तय करती है जो कि सिंचितसंचित निधि से पारित होती है। कार्यकाल के दौरान वेतन मे कोई कटौती नही होती है। न्यायाधीश के कार्यकाल -65 वर्ष की आयु ।
 
== न्यायालय का गठन ==