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सौदा अभिवाक् (''प्ली बोरगेनिंग'') के आवेदन देने के लिए प्रक्रिया -
पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (चालान) अथवा परिवाद प्रकरण में अभियुक्त सौदा अभिवाक हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यह आवेदन शपथ पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए। अभियुक्त के आवेदन में यह वर्णित होना चाहिए कि उसने अपराध की प्रकृति को एवं दंड की सीमा को समझ लिया है और स्वेच्छा से आवेदन पेश कर रहा है। यदि अभियुक्त उसी अपराध में पूर्व में दोषसिद्ध हुआ हो तो वह सौदा अभिवाक के लिए अयोग्य होगा।
==सन्दर्भ==
[[श्रेणी:अपराध]]
[[श्रेणी:विधि]]
[[श्रेणी:न्याय]]
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