"लोक सभा": अवतरणों में अंतर

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'''लोक सभा''', [[भारतीय संसद]] का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन [[राज्य सभा]] है। लोक सभा [[सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार]] के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। [[भारतीय संविधान]] के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या '''552''' तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में [भारत का राष्ट्रपति] यदि चाहे तो [आंग्ल-भारतीय] समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।
सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में [भारत का राष्ट्रपति] यदि चाहे तो [आंग्ल-भारतीय](Anglo-Indians) समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।
 
लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है।. ( 530+21+2=55
या फिर 545+7 जिसमे की 7 व्यक्ति कभी पूरे नहीं हो पाते क्योंकि ये 7 लोग कश्मीर के pok से आते है जिनके लिए ये 7 पोस्ट खाली छोड़ी गई है ओर राष्ट्रपति भी ही तभी एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते है जब लोकसभा में कोई भी निर्वाचित एंग्लो इंडियन ना हो
 
== इतिहास ==
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! उपविभाजन||प्रकार||निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या<ref name="composition">{{cite web| url=http://parliamentofindia.nic.in/ls/intro/introls.htm| title=Lok Sabha Introduction| publisher=राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार| accessdate=2008-09-22}}</ref>
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|दिल्ली
|केन्द्र शासित प्रदेश
|7
|-
|[[अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह]]||केन्द्र शासित प्रदेश|| 1
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|[[चंडीगढ़]]||केन्द्र शासित प्रदेश|| 1
|-
|[[छत्तीसगढ़]]||राज्य|| 11
|-
|[[दादरा और नगर हवेली]]||केन्द्र शासित प्रदेश|| 1
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|[[दमन और दीव]]||केन्द्र शासित प्रदेश|| 1
|-
|[[गोवा]]||केन्द्र शासित प्रदेश|| 2<br /> 1
|-
|[[गुजरात]]||राज्य|| 26
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|[[मणिपुर]]||राज्य|| 2
|-
|[[मेघालय]]||राज्य|| 2
|-
|[[नागालैंड]]||राज्य|| 1
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== लोक सभा का कार्यकाल ==
यदि समय से पहले भंग ना किया जाये तो, लोक सभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले '''पाँच वर्ष''' तक होता है उसके बाद यह स्वत: भंग हो जाती है। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान यदि ''[[आपातकाल की घोषणा]'' की जाती है तो [[संसद]] को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है, जबकि आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में छ: महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सक।सकता।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटो की संख्या 80 होती है
 
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=== संविधान संशोधन विधेयक ===
अनु 368367 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे।दे
 
=== विधेयक पारित करने मे आया गतिरोध ===
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* [[राज्यसभा]]
* [[भारतीय संसद]]
*लोकसभा चुनाव<ref>[https://akhbaarnation.com/loksabha-election-dates/ लोकसभा चुनाव 2019]</ref>
 
== सन्दर्भ ==
Line 280 ⟶ 273:
{{भारतीय संसद}}
[[श्रेणी:लोक सभा]]
Lok sabha