"लोक सभा": अवतरणों में अंतर

हिंदुस्थान वासी द्वारा सम्पादित संस्करण 4147163 पर पूर्ववत किया: अनावश्यक सम्पादन। (ट्विंकल)
टैग: किए हुए कार्य को पूर्ववत करना
टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब संपादन
पंक्ति 221:
== वित्त व्यवस्था पर संसद का नियंत्रण ==
अनु 265 के अनुसार कोई भी कर कार्यपालिका द्वारा बिना विधि के अधिकार के न तो आरोपित किया जायेगा और न ही वसूला जायेगा। अनु 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि से कोई धन व्यय /जमा भारित करने से पूर्व संसद की स्वीकृति जरूरी है। <br />
अनु 112 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखा को संसद के सामने रखेगा यह वित्तीय लेखा ही बजट है<br />
 
=== बजट ===