"निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९": अवतरणों में अंतर
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* बच्चों को मुफ़्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी होगी.
* इस विधेयक में दस अहम लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गई है. इसमें मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने, शिक्षा मुहैया कराने का दायित्व राज्य सरकार पर होने, स्कूल पाठ्यक्रम देश के संविधान की दिशानिर्देशों के अनुरूप और सामाजिक ज़िम्मेदारी पर केंद्रित होने और एडमिशन प्रक्रिया में लालफ़ीताशाही कम करना शामिल है.
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[[श्रेणी:कानून]]
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