"भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988": अवतरणों में अंतर
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'''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988''' (Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988)) [[भारतीय संसद]] द्वारा पारित केंद्रीय कानून है जो सरकारी तंत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में [[भ्रष्टाचार (आचरण)|भ्रष्टाचार]] को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का संक्षिप्त नाम और विस्तार –
1) यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 कहा जा सकेगा।
2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों पर भी लागू है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का संक्षिप्त नाम और विस्तार –
1) यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 कहा जा सकेगा।
इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों पर भी लागू है।
2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों पर भी लागू है।
भ्रष्टाचार एक्ट के तहत सांसदों और विधायकों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है ।
यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू होता है।
== बाहरी कड़ियाँ ==
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