"मूल अधिकार (भारत)": अवतरणों में अंतर
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== मौलिक अधिकार ==
मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे परन्तु वर्तमान में छः ही मौलिक अधिकार हैं| [[संविधान संशोधन|संविधान]] के भाग ३ में सन्निहित अनुच्छेद १२ से ३५ मौलिक अधिकारों के संबंध में है जिसे [[संयुक्त राज्य अमेरिका|सऺयुक्त राज्य अमेरिका]] के [[संविधान संशोधन|संविधान]] से लिया गया है ।<ref>[http://www.studyssconline.com/content/standard_IX/history_civics/Fundamental_Rights_and_Duties.pdf CHAPTER – 3 'FUNDAMENTAL RIGHTS AND DUTIES']</ref> मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। '''हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था''' <ref>{{Cite web|url=https://www.hindiaudionotes.in/2017/01/fundamental-rights-of-indian-citizens-in-hindi.html|title=मौलिक अधिकार एवं उनका वर्गीकरण|last=|first=|date=|website=|language=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
=== '''समता का अधिकार''' (समानता का अधिकार) === England se liya gaya
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