"जम्मू और कश्मीर": अवतरणों में अंतर
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जम्मू कश्मीर अब भारत में पूर्णतः विलय हुआ। टैग: यथादृश्य संपादिका मोबाइल संपादन मोबाइल वेब संपादन |
→भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति: संविधान में बड़ा संसोधन हो गया है। |
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| राज्यपाल = [[सत्यपाल मलिक]]
| मुख्यमंत्री = [[राज्यपाल शासन]]<ref>{{cite web |url=https://www.livehindustan.com/national/story-jammu-and-kashmir-under-governors-rule-centre-plans-return-to-a-hardline-security-policy-2024081.html |title=जम्मू-कश्मीरः राज्यपाल शासन के दौरान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज करेगी केंद्र सरकार |last= |first= |date=20 जून 2018 |publisher=[[हिन्दुस्तान लाइव|लाइव हिन्दुस्तान]] |accessdate=13 जुलाई 2018}}</ref>
| विधानमण्डल = [[द्विसदनीय]]<br>[[जम्मू और कश्मीर विधान परिषद|विधान परिषद]]
| भारतीय संसद = [[राज्य सभा]] (4 सीटें)<br>[[लोक सभा]] (6 सीटें)
| उच्च न्यायालय = [[जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय]]
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* राज्य को संविधान के [[अनुच्छेद 370]] के तहत स्वायत्तता प्राप्त थी। इस अनुच्छेद को 5 अगस्त 2019 में भारतीय संंसद द्वारा हटा दिया गया।
===भारतीय संविधान में सन् 2019 तक जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति ===
5 अगस्त 2019 तक भारत के संवैधानिक प्रावधान
1. [[जम्मू कश्मीर संविधान]] सभा द्वारा निर्मित राज्य संविधान से वहाँ का कार्य चलता
2. [[भारतीय संसद]] जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाला ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती
3. अवशेष शक्ति [[जम्मू और कश्मीर विधानसभा|जम्मू कश्मीर विधान सभा]] के पास होती
4. इस राज्य पर [[सशस्त्र विद्रोह]] की दशा में या [[वित्तीय संकट]] की दशा में आपात काल लागू नहीं होता
5. भारतीय संसद राज्य का नाम क्षेत्र सीमा बिना राज्य विधायिका की स्वीकृति के नहीं बदलेगी।
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7. संसद द्वारा पारित निवारक निरोध नियम राज्य पर अपने आप लागू नहीं होगा।
8. राज्य की पृथक [[दंड संहिता]] तथा [[दंड प्रक्रिया संहिता]]
== भूगोल ==
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