"जम्मू और कश्मीर": अवतरणों में अंतर
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| सरकार = [[जम्मू और कश्मीर सरकार]]
| राज्यपाल = [[सत्यपाल मलिक]]
| मुख्यमंत्री = [[
| विधानमण्डल = [[द्विसदनीय]]<br>[[जम्मू और कश्मीर विधान परिषद|विधान परिषद]] (36 सीटें)<br>[[जम्मू और कश्मीर विधान सभा|विधान सभा]] (89 सीटें)
| भारतीय संसद = [[राज्य सभा]] (4 सीटें)<br>[[लोक सभा]] (6 सीटें)
| उच्च न्यायालय = [[जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय]]
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'''जम्मू और कश्मीर''' [[भारत]] के सबसे उत्तर में स्थित राज्य है। [[पाकिस्तान]] इसके उत्तरी इलाके ("[[पाक अधिकृत कश्मीर]]") या तथाकथित "[[आज़ाद कश्मीर]]" के हिस्सों पर क़ाबिज़ है, जबकि [[चीन]] ने [[अक्साई चिन]] पर कब्ज़ा किया हुआ है।<ref>{{Cite web|url=https://www.bbc.com/news/world-south-asia-16069078|title=Kashmir profile - Timeline|date=21 जुल॰ 2017|accessdate=1 मार्च 2019|via=www.bbc.com}}</ref> भारत इन कब्ज़ों को अवैध मानता है जबकि पाकिस्तान भारतीय जम्मू और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है। राज्य की आधिकारिक भाषा [[उर्दू]] है।
[[जम्मू|जम्मू नगर]] जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा नगर तथा जम्मू-कश्मीर राज्य की जाड़े की [[राजधानी]] है। वहीं कश्मीर में स्थित [[श्रीनगर]] गर्मी के मौसम में राज्य की राजधानी रहती है। जम्मू और कश्मीर में [[जम्मू]] ([[पूंछ]] सहित), [[कश्मीर]], [[लद्दाख]], [[बल्तिस्तान]] एवं [[गिलगित]] के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस राज्य का पाकिस्तान अधिकृत भाग को लेकर क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग कि॰मी॰ एवं उसे 1,38,124 वर्ग कि॰मी॰ है। यहाँ के निवासियों अधिकांश [[मुसलमान]] हैं, किंतु उनकी रहन-सहन, रीति-रिवाज एवं संस्कृति पर [[हिन्दू धर्म|हिंदू धर्म]] की पर्याप्त छाप है। कश्मीर के सीमांत क्षेत्र [[पाकिस्तान]], [[अफ़ग़ानिस्तान|अफगानिस्तान]], सिंक्यांग तथा तिब्बत से मिले हुए हैं। कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण [[राज्य]] है।
== इतिहास ==
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* कश्मीर का भारत में विलय ब्रिटिश "भारतीय स्वातन्त्र्य अधिनियम" के तहत क़ानूनी तौर पर सही था।
* पाकिस्तान अपनी भूमि पर आतंकवादी शिविर चला रहा है (ख़ास तौर पर 1989 से) और कश्मीरी युवकों को भारत के ख़िलाफ़ भड़का रहा है। ज़्यादातर [[आतंकवादी]] स्वयं पाकिस्तानी नागरिक या [[तालिबान आन्दोलन|तालिबानी]] अफ़ग़ान ही हैं। ये और कुछ दिग्भ्रमित कश्मीरी युवक मिलकर इस्लाम के नाम पर भारत के ख़िलाफ़ छेड़े हुए हैं।
* राज्य को संविधान के [[अनुच्छेद 370]] के तहत स्वायत्तता प्राप्त
===भारतीय संविधान में
1. [[जम्मू कश्मीर संविधान]] सभा द्वारा निर्मित राज्य संविधान से वहाँ का कार्य चलता है।
2. [[भारतीय संसद]] जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाला ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती
3. अवशेष शक्ति [[जम्मू और कश्मीर विधानसभा|जम्मू कश्मीर विधान सभा]] के पास होती
4. इस राज्य पर [[सशस्त्र विद्रोह]] की दशा में या [[वित्तीय संकट]] की दशा में आपात काल लागू नहीं होता
5. भारतीय संसद राज्य का नाम क्षेत्र सीमा बिना राज्य विधायिका की स्वीकृति के नहीं बदलेगी।
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7. संसद द्वारा पारित निवारक निरोध नियम राज्य पर अपने आप लागू नहीं होगा।
8. राज्य की पृथक [[दंड संहिता]] तथा [[दंड प्रक्रिया संहिता]]
== भूगोल ==
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