"भारतीय दण्ड संहिता": अवतरणों में अंतर

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भारत ( India)
'''भारतीय दण्ड संहिता''' (Indian Penal Code, IPC) भारत के अन्दर (जम्मू एवं काश्मीर को छोड़कर) भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ [[अपराध|अपराधों]] की परिभाषा व [[दण्ड]] का प्रावधान करती है। किन्तु यह संहिता [[भारतीय सेना|भारत की सेना]] पर लागू नहीं होती। [[जम्मू एवं कश्मीर]] में इसकेभी स्थानअब पर [[रणबीरभारतीय दण्ड संहिता]] (RPCआईपीसी) लागू होती है।होगी
 
भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में सन् १८६२ में लागू हुई। इसके बाद इसमे समय-समय पर संशोधन होते रहे (विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद)। [[पाकिस्तान]] और [[बांग्लादेश]] ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों ([[बर्मा]], [[श्रीलंका]], [[मलेशिया]], [[सिंगापुर]], [[ब्रुनेई]] आदि) में भी लागू की गयी थी।