"उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986)": अवतरणों में अंतर

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जम्मू कश्मीर में दिनांक ५/०८/२०१९ से लागू होगा ।
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'''धारा 1''' : संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना-
 
भारतीय संसद द्वारा विनियमित इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम '''उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986''' है, जिसकी अधिकारिकता जम्मू-कश्मीर को छोड कर समस्त भारतवर्ष है। केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के उपंरात यथा उपरोक्त यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रभावी है।
 
'''धारा 2 : परिभाषाएं'''- अधिनियम के अन्तर्गत निम्नवत परिभाषाएं उल्लेखित है :