"भारतीय सिक्के": अवतरणों में अंतर

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[[भारत]] में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार [[भारत सरकार]] को है। सिक्का निर्माण का दायित्व समय-समय पर यथासंशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906<ref>{{Cite web|url=https://www.efasand.com/2019/05/Coinage-act-1906-hindi.html|title=Counage act १९०६|last=|first=efasand|date=१/१/१९९०|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref> के अनुसार भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्यवर्ग के सिक्कों के अभिकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के चार टकसालों यथा [[मुंबई]], [[अलीपुर]] ([[कोलकाता]]), सैफाबाद ([[हैदराबाद]]), चेरियापल्ली (हैदराबाद) और [[नोयडा]] (उ.प्र.) में की जाती है।
 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार परिचालन के लिए सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं।
== मूल्यवर्ग ==
वर्तमान में भारत में एक रूपए, दो रूपए पाँच रूपए और दस रुपये मूल्यवर्ग के जारी किए जाते हैं। 50 पैसे तक के सिक्कों को छोटे सिक्के और एक रूपए तथा उससे अधिक के सिक्कों को रुपया सिक्का कहा जाता है। सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 के अनुसार 1000 रूपए मूल्यवर्ग तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं।