"भारतीय रिज़र्व बैंक": अवतरणों में अंतर

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भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 20 की शर्तों में रि‍ज़र्व बैंक को केन्द्रीय सरकार की प्राप्ति‍यां और भुगतानों और वि‍नि‍मय, प्रेषण (रेमि‍टन्स) और अन्य बैंकिंग गति‍वि‍धि‍यां (आपरेशन), जि‍समें संघ के लोक ऋण का प्रबंध शामि‍ल है, का उत्तरदायि‍त्व संभालना है। आगे, भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 21 के अनुसार रि‍ज़र्व बैंक को भारत में सरकारी कारोबार करने का अधि‍कार है।
 
अधि‍नि‍यम की धारा 21 ए के अनुसार राज्य सरकारों के साथ करार कर भारतीय रि‍ज़र्व बैंक राज्य सरकार केse लेन देन कर सकता है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने अब तक यह करार सि‍क्कि‍म सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकारों के साथ कि‍या है।
 
भारतीय रि‍ज़र्व बैंक, उसके केन्द्रीय लेखा अनुभाग, [[नागपुर]] में केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खातें रखता है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने पूरे भारत में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ साथ भुगतान करने के लि‍ए सुसंचालि‍त व्यवस्था की है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के लोक लेखा वि‍भागों और भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 45 के अंतर्गत नि‍युक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का संजाल सरकारी लेनदेन करता है। वर्तमान में सार्वजनि‍क क्षेत्र की सभी बैंक और नि‍जी क्षेत्र की तीन बैंक अर्थात [[आईसीआईसीआई]] बैंक लि‍., [[एचडीएफसी]] बैंक लि‍. और [[एक्सिस बैंक]] लि., भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केवल एजेंसी बैंकों की प्राधि‍कृत शाखाएं सरकारी लेनदेन कर सकती हैं।
 
== मुख्य दरें ==