"भारतीय वाहन पंजीकरण पट्ट": अवतरणों में अंतर

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[[चित्र:IndiaStatesByRTOcodes.png|thumb|300px|भारत के द्वि-वर्ण राज्य कूट]]
[[भारत]] में सभी मोटरचालित वाहनों को एक पंजीकरण संख्या (या लाइसेंस नम्बर) दिया जाता है। लाइसेंस पट्ट को नामपट्ट भी कहते हैं। यह संख्या सभी प्रदेशों में जिला स्तर के [[क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय]] (RTO) द्वारा दिया जाता है। यह चालन अनुज्ञप्‍ति पट्ट वाहन के आगे और पश्च दिशा में लगाया जाता है। नियमानुसार सभी पट्टियाँ लातिन वर्णों सहित आधुनिक [[भारतीय अंक प्रणाली]] में होने चाहिए।<ref name="alakh kumar divedi ofnumplatesengnumplateseng">{{cite web|url=http://morth.nic.in/writereaddata/linkimages/gsr5150001-8756167944.pdf|title=केन्द्रिय मोटर वाहन अधिनियम |year=1989|work=GOI|publisher=[[भारत सरकार]] - परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय|pages=4|accessdate= 4 जून 2013 |date = 29 जून 2012}}</ref>
 
== प्रारूप ==
[[चित्र:Indian Vehicle Registration Plates Demo.png|150px|thumb|भारत में काम में ली जाने वाले विभिन् वाहन पंजीकरण पट्ट व उनके प्रकार]]