"भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक": अवतरणों में अंतर
Content deleted Content added
It'zvikash (वार्ता | योगदान) इनके वेतन के बारे में टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब संपादन |
It'zvikash (वार्ता | योगदान) उसके आगे जोड़े हैं टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब संपादन |
||
पंक्ति 10:
<br />इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता हैं।
अनु.148(4) के अनुसार नियंत्रक महकेखापरिक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्योहर या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं।
इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं।
== अभी तक के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ==
|