"भारतीय दण्ड संहिता": अवतरणों में अंतर

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* '''धारा १५३ ख''' राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान
* '''धारा १५४''' उस भूमि का स्वामी या अधिवासी, जिस पर गैरकानूनी जनसमूह एकत्रित हो
*[[धारा १५५ व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो का दायित्व|'''धारा १५५''' व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो का दायित्व]]
* '''धारा १५६''' उस स्वामी या अधिवासी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है
* '''धारा १५७''' विधिविरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना।