"भारतीय दण्ड संहिता": अवतरणों में अंतर
Content deleted Content added
Billinghurst द्वारा सम्पादित संस्करण 4294904 पर पूर्ववत किया: Vandalism & edit without source। (ट्विंकल) टैग: किए हुए कार्य को पूर्ववत करना |
|||
पंक्ति 2:
'''भारतीय दण्ड संहिता''' (Indian Penal Code, IPC) भारत के अन्दर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ [[अपराध|अपराधों]] की परिभाषा व [[दण्ड]] का प्रावधान करती है। किन्तु यह संहिता [[भारतीय सेना|भारत की सेना]] पर लागू नहीं होती। [[जम्मू एवं कश्मीर]] में भी अब भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) लागू होगी
भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में
==अध्याय १==
पंक्ति 18:
* '''धारा 6''' संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना
* '''धारा 7''' एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* सदोष अभिलाभ
* सदोष हानि
* सदोष अभिलाभ प्राप्त करना/सदोष हानि उठाना
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
* '''धारा
==अध्याय ३==
पंक्ति 209:
* '''धारा १५३ ख''' राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान
* '''धारा १५४''' उस भूमि का स्वामी या अधिवासी, जिस पर गैरकानूनी जनसमूह एकत्रित हो
*
* '''धारा १५६''' उस स्वामी या अधिवासी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है
* '''धारा १५७''' विधिविरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना।
|