"राज्यपाल (भारत)": अवतरणों में अंतर

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{{स्रोतहीन|date=दिसम्बर 2017}}
[[भारत का संविधान]] [[संघ (प्रशासन)|संघात्मक]] है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। ज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है।
राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है भारत में 79 केंद्र शासित राज्य हैं जिनमें से 35 केंद्र शासित राज्यों में उप राज्यपाल का पद है वह 3 केंद्र5केंद्र शासित राज्य निम्न है अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ,दिल्ली और पुडुचेरी,jsk,ladakh बाकी चार4 केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक होते हैं वहां पर उप राज्यपाल का पद नहीं होता है वह 4 केंद्र शासित राज्य है। चंडीगढ़ , दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, लक्ष्यदीप। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख '''राज्यपाल''' (गवर्नर) होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है।
 
राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के [[कुलाधिपति]] भी होते हैं। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केन्द्र में [[राष्ट्रपति]] की होती है। केन्द्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं।