"अयोध्या विवाद": अवतरणों में अंतर

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== फैसला ==
अयोध्या विवाद जो कि [[भारत का उच्चतम न्यायालय|सर्वोच्च न्यायालय]] मे लंबित था, उसका निर्णय पाँच जजों की मुख्य न्यायाधीश रजंन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा ९ नवंबर २०१९ को दिया गया।<ref name=":0">{{Cite web|url=https://www.bhaskar.com/national/news/ayodhya-ram-mandir-sc-verdict-faisla-live-updates-ram-janmabhoomi-babri-land-dispute-01682585.html|title=सुप्रीम कोर्ट का फैसला- विवादित जमीन पर राम मंदिर बने, मुस्लिमों को मस्जिद के लिए जमीन मिले|last=rohitashwa.mishra|date=2019-11-10|website=Dainik Bhaskar|language=hi|access-date=2019-11-09}}</ref> इसके अन्तर्गत [[भारत के उच्च न्यायालयों की सूची|उच्च न्यायालय]] के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिया वक्फ बोर्ड, और निर्मोही अखाड़ा की याचिका को खारिज कर दिया, एवं सून्नी वक्फ बोर्ड को वाद लगाने का अधिकारी नही माना गया। तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 5-0 से एकमत होकर विवादित स्थल को मंदिर का स्थल मानते हुए, फैसला रामलला के पक्ष मे सुनाया। इसके अंतर्गत विवादित भूमि को [[राम जन्मभूमि]] माना गया और मस्जिद के लिये अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन देने का आदेश सरकार को दिया। अब वहां पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण होगा <ref name=":0" />
 
==इतिहास==