"राष्ट्रभाषा": अवतरणों में अंतर
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[[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] में किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में नहीं माना गया है।<ref>{{cite web|url=https://www.firstpost.com/india/why-hindi-isnt-the-national-language-6733241.html|title=Why Hindi isn't the national language}}</ref> सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। जिसमें [[केन्द्र सरकार]] या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को [[भारत की आधिकारिक भाषाएँ|आधिकारिक भाषा]] के रूप में चुन सकती है। केन्द्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए [[हिन्दी]]<ref>https://aajtak.intoday.in/story/hindi-is-not-indian-national-language-1-741940.html</ref> और [[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेजी भाषा]] को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषा के अनुसार भी अलग अलग आधिकारिक भाषाओं को चुना गया है। फिलहाल 22 आधिकारिक भाषाओं में [[असमिया भाषा|असमी]], [[उर्दू भाषा|उर्दू]], [[कन्नड़ भाषा|कन्नड़]], [[कश्मीरी भाषा|कश्मीरी]], [[कोंकणी भाषा|कोंकणी]], [[मैथिली भाषा|मैथिली]], [[मलयालम भाषा|मलयालम]], [[मणिपुरी भाषा|मणिपुरी]], [[मराठी भाषा|मराठी]], [[नेपाली भाषा|नेपाली]], [[ओड़िया भाषा|ओडिया]], [[पंजाबी भाषा|पंजाबी]], संस्कृत, [[संथाली भाषा|संतली]], [[सिन्धी भाषा|सिंधी]], [[तमिल भाषा|तमिल]], [[तेलुगू भाषा|तेलुगू]], [[बोड़ो भाषा|बोड़ो]], [[डोगरी भाषा|डोगरी]], बंगाली और [[गुजराती भाषा|गुजराती]] है।
वर्तमान में सभी 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। 2010 में [[गुजरात उच्च न्यायालय]] ने भी सभी भाषाओं को समान अधिकार के साथ रखने की बात की थी, हालांकि न्यायालयों और कई स्थानों में केवल अंग्रेजी भाषा को ही जगह दिया गया
==सन्दर्भ==
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