"भारत का संविधान": अवतरणों में अंतर

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=== संविधान सभा ===
''{{मुख्य|भारतीय संविधान की अनुसूचियाँसभा}}''
संविधान सभा चुने गए की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं ।
 
भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे ।थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी ।थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सोहिस्सों - [[भारत]] और [[पाकिस्तान -]] में बंट गया।गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सो में बंट गई- भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा।
भारतीय संविधान लिखनें वाली सभा में 299 सदस्य थे । जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे |
 
इसने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया।
भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष [[राजेन्द्र प्रसाद|डॉ. राजेन्द्र प्रसाद]] थे। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को लागूयह हुआसंविधान लागू हुआ। इसी दिन कि याद में हम हर सालवर्ष 26 जनवरी को [[गणतंत्र दिवस]] के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था।
भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ
भारत के संविधान में वर्तमान में आज भी केवल 395 अनुच्छेद ही है। केवल इन अनुच्छेदों का विस्तार ही किया गया है। एवं संविधान में वर्णित 395 अनुच्छेदों के अतिरिक्त एक भी नवीन अनुच्छेद नही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची और 22 भाग है
भारत के मूल संविधान में आठ अनुसूचियाँ थी परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में बारह अनुसूचियाँ है। संविधान में नौवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन1992 एवं बाहरवीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया।
 
== संक्षिप्त परिचय ==